Advertisement
रांची : पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मामले में सीबीआइ केस डायरी पेश करे
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनाैती देने का मामला रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अोर से दायर रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई हुई. […]
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनाैती देने का मामला
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अोर से दायर रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई हुई.
अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद सीबीआइ को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि यदि सीबीआइ को कुछ कहना है, तो जवाब भी दायर करे. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने अदालत को बताया कि सीबीआइ ने मामले का अनुसंधान कर फाइनल फार्म क्लोजर रिपोर्ट निचली अदालत में दायर की थी. सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को विशेष अदालत ने नहीं माना आैर संज्ञान ले लिया. चार्ज फ्रेम भी कर दिया गया. अनुसंधान में सीबीआइ को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का सबूत भी नहीं मिला.
सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने रिवीजन याचिका दायर की है. उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी है. सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद सीबीआइ की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया था.
इधर, एसीबी कोर्ट में हुई बंधु की जमानत पर सुनवाई : एसीबी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में झाविमो नेता बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई़ अदालत ने एसीबी को केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. गौरतलब है कि नेशनल गेम घोटाला के आरोपी बंधु तिर्की को एसीबी ने सिविल कोर्ट परिसर से बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement