मृत पुलिसकर्मी के माता-पिता को भी मिलेगी 25% राशि
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Aug 2019 1:12 AM
रांची : कर्तव्य के दौरान नक्सली या उग्रवादी हिंसा में मारे गये पुलिसकर्मी/सरकारी सेवक के आश्रित माता-पिता को 25 प्रतिशत राशि देने से संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है. शेष राशि अर्थात 75 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी/पति/संतान को दी जायेगी.जारी आदेश के अनुसार पूर्व में प्रावधान के तहत मृतक की विधवा […]
रांची : कर्तव्य के दौरान नक्सली या उग्रवादी हिंसा में मारे गये पुलिसकर्मी/सरकारी सेवक के आश्रित माता-पिता को 25 प्रतिशत राशि देने से संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है. शेष राशि अर्थात 75 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी/पति/संतान को दी जायेगी.जारी आदेश के अनुसार पूर्व में प्रावधान के तहत मृतक की विधवा को ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी, एकमुश्त अनुदान और शेष सेवाकाल का शत-प्रतिशत वेतन भुगतान किया जाता था.
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