रांची : झारखंड में अब राशन कार्डधारी अनाज नहीं मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस बारे में नियमावली तैयार की है तथा जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा.
इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी लाभुक निर्धारित समयावधि में खाद्यान्न नहीं मिलने अथवा कम खाद्यान्न मिलने की स्थिति में नोडल पदाधिकारी (संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी अथवा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी) के माध्यम से अथवा सीधे लिखित आवेदन अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को दे सकता है.
अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम से संबंधित समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्पों, अधिसूचना, नियमावली, आदेशों, परिपत्रों, पत्रों आदि के आलोक में जांच कर प्रभावित लाभुक को खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान तथा दोषियों के विरुद्ध अर्थदंड लगाने का आदेश पारित करेंगे.
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को 30 दिनों के अंदर शिकायत की जांच करते हुए उसका निवारण करना है. विशेष परिस्थिति में यदि निर्धारित अवधि में शिकायत का निवारण नहीं हो पाता, तो कारण बता कर संबंधित जिला के उपायुक्त से एक माह का अवधि विस्तार प्राप्त किया जा सकता है.