रांची : एससी-एसटी से जुड़े मामलों पर नहीं लग रहा है एक्ट
Updated at : 12 Aug 2019 8:30 AM (IST)
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रांची : अनुसूचित जाति पर हुए हत्या या बलात्कार मामले में थानों में अजा एक्ट से संबंधित धारा नहीं लगायी जा रही है. जबकि, दर्ज कांड में एक्ट लगाना चाहिए. सूचना यह भी है कि एक्ट के तहत निर्धारित मुआवजे का भी भुगतान नहीं हो रहा है. यह मामला केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा मामलों […]
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रांची : अनुसूचित जाति पर हुए हत्या या बलात्कार मामले में थानों में अजा एक्ट से संबंधित धारा नहीं लगायी जा रही है. जबकि, दर्ज कांड में एक्ट लगाना चाहिए. सूचना यह भी है कि एक्ट के तहत निर्धारित मुआवजे का भी भुगतान नहीं हो रहा है.
यह मामला केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा मामलों की सुनवाई के दौरान सामने आया है. आयोग ने 19 जुलाई को झारखंड के दो मामलों की सुनवाई की थी. इनमें से एक मामला रांची से जुड़ा है और दूसरा गुमला जिले का है. छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त शुभ्रा वर्मा ने रांची व गुमला के डीसी व एसएसपी को पत्र लिखकर दोनों मामलों पर एक माह के अंदर रिपोर्ट मांगी है.
उन्हाेंने अनुसूचित जाति पर अत्याचार के संबंध में जागरूकता अभियान से संबंधित पुस्तक की प्रति उपलब्ध कराते हुए उक्त निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने पूरे मामले पर रिपोर्ट को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को भी भेजने को कहा है. एक मामला डोरंडा थाना क्षेत्र में धीरज राम की हत्या से जुड़ा है. रांची के डोरंडा कांड संख्या 165-2018 दिनांक 18 जुलाई 2018 में धीरज राम की हत्या के संंबंध में अजा में दर्ज वाद संख्या 14-123-2028 जे में अजा एक्ट से संबंधित धारा नहीं लगायी गयी है.
जबकि दर्ज कांड में उक्त धारा लगनी चाहिए थी. वहीं, दूसरा मामला गुमला जिले का है. यहां थाना कांड संख्या 182-19 दिनांक 20 जून 2019 जे में मुआवजा के भुगतान से संबंधित है. हालांकि, मुआवजा भुगतान से संबंधित मामले पर पुलिस अधीक्षक गुमला द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला की अगली बैठक में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाने की सूचना दी है.
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