रांची : 28 को कल्पना सोरेन व राजू उरांव को पक्ष रखने का निर्देश

Updated:
विज्ञापन

रांची : हरमू में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के मामले में कल्पना सोरेन और जमीन विक्रेता राजू उरांव को 28 जुलाई को पक्ष रखने को कहा गया है. प्रशासन ने शनिवार को दोनों को नोटिस जारी कर दिया है. अपर समाहर्ता सत्येंद्र कुमार के अनुसार, इस मामले में सीएनटी एक्ट की धारा-46 […]

विज्ञापन
रांची : हरमू में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के मामले में कल्पना सोरेन और जमीन विक्रेता राजू उरांव को 28 जुलाई को पक्ष रखने को कहा गया है. प्रशासन ने शनिवार को दोनों को नोटिस जारी कर दिया है.
अपर समाहर्ता सत्येंद्र कुमार के अनुसार, इस मामले में सीएनटी एक्ट की धारा-46 के तहत कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में इस धारा के सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा. सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जायेगी. दोनों पक्ष स्वयं वकील के माध्यम से सुनवाई के लिए हाजिर हो सकते हैं. सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.
क्या है मामला : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू (सोरेन) के नाम 2009 में हरमू में 51.9 डिसमिल जमीन खरीदी गयी. राजू उरांव ने उन्हें यह जमीन बेची थी, जबकि कल्पना मुर्मू रांची की निवासी नहीं थीं.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola