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रांची : जांच दल ने की न्यूक्लियस मॉल प्रबंधन पर 50 हजार रुपये दंड की सिफारिश

रांची : सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण न्यूक्लियस मॉल के मामले में गठित जांच दल ने लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2017 के उल्लंघन को आधार बनाकर मॉल पर 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सिफारिश की है. ऊर्जा विभाग द्वारा गठित जांच दल ने सोमवार को रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है. […]

रांची : सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण न्यूक्लियस मॉल के मामले में गठित जांच दल ने लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2017 के उल्लंघन को आधार बनाकर मॉल पर 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सिफारिश की है. ऊर्जा विभाग द्वारा गठित जांच दल ने सोमवार को रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है.
सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूक्लियस मॉल के एस्केलेटर का संचालन लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2017 के तहत बिना निबंधन के किया जा रहा है. इसके अलावा विशेषज्ञ एजेंसी से एस्केलेटर के संचालन कराने का प्रमाण नहीं मिला है. इस कारण अर्थ दंड की सिफारिश की गयी है. ऊर्जा विभाग की ओर से अब यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को अग्रतर कार्रवाई के लिए भेजी जायेगी.
एस्केलेटर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते
रिपोर्ट में नियमानुसार राज्य के किसी भी मॉल में एस्केलेटर को बंद कर सीढ़ियों की तरह उपयोग करने पर रोक लगाने की सिफारिश की गयी है. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और यह सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी है. बंद एस्केलेटर की समुचित घेराबंदी करना अनिवार्य होगा.
रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों की भी सिफारिश की गयी है, जो सभी मॉल में लागू होगा. विभाग द्वारा तय किया गया है कि जहां भी निबंधन नहीं कराया गया है, वहां अब अर्थ दंड लगाने की कार्रवाई की जायेगी. मुख्य सचिव से अनुमति मिलते ही न्यूक्लियस मॉल प्रबंधन को अर्थ दंड से संबंधित नोटिस भेज दिया जायेगा़

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