पांच दिनों के रिमांड में राहुल राज से कुछ उगलवा नहीं पायी सीबीआइ, और नौ दिन का रिमांड मांगा

Updated at : 29 Jun 2019 1:35 AM (IST)
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पांच दिनों के रिमांड में राहुल राज से कुछ उगलवा नहीं पायी सीबीआइ, और नौ दिन का रिमांड मांगा

रांची : बूटी बस्ती में इंजीनियरिंग की छात्रा हत्या मामले के आरोपी राहुल राज उर्फ रॉकी राज उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन उर्फ अंकित प्रसाद को शुक्रवार को सीबीआइ के एसडीजेएम अजय कुमार गुड़िया की अदालत में पेश किया गया. पांच दिनों की पूछताछ में सीबीआइ राहुल से कुछ भी नहीं उगलवा पायी. इसलिए अदालत […]

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रांची : बूटी बस्ती में इंजीनियरिंग की छात्रा हत्या मामले के आरोपी राहुल राज उर्फ रॉकी राज उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन उर्फ अंकित प्रसाद को शुक्रवार को सीबीआइ के एसडीजेएम अजय कुमार गुड़िया की अदालत में पेश किया गया. पांच दिनों की पूछताछ में सीबीआइ राहुल से कुछ भी नहीं उगलवा पायी. इसलिए अदालत में सीबीआइ की अोर से राहुल राज को नौ दिनों के और रिमांड पर देने के लिए अावेदन दिया गया है. इस पर शनिवार को सुनवाई होगी. सीबीआइ की ओर से कहा गया कि पांच दिनों की रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान कोई महत्वपूर्ण सूत्र नहीं मिल पाया, जो अनुसंधान में महत्वपूर्ण साक्ष्य हो.

रिमांड अवधि पूरी नहीं हुई, अभी क्यों पेश किया : कोर्ट
राहुल को रिमांड के चौथे दिन पेश करने पर अदालत ने कहा कि अभी ताे रिमांड अवधि पूरी नहीं हुई है, तो उसे क्यों पेश किया़ राहुल की मेडिकल जांच करा उसे अदालत में पेश करने को कहा गया.
22 जून को राहुल को रांची लेकर आयी थी सीबीआइ
गत 22 जून को सीबीआइ का एंटी करप्शन ब्यूरो बूटी बस्ती में इंजीनियरिंग छात्रा हत्या मामले का खुलासा करते हुए राहुल राज को लखनऊ से पकड़ कर रांची लेकर आया था. राहुल राज नालंदा के एकंगरसराय के धुरगांव निवासी उमेश प्रसाद का पुत्र है.
22 जून को ही अदालत ने उसे सीबीआइ की अदालत में पेश किया था. 16 दिसंबर 2016 को सदर थाना क्षेत्र के बूटी बस्ती में इंजीनियरिंग छात्रा की दुष्कर्म के बाद जला कर हत्या कर दी गयी थी. जिला पुलिस से गुत्थी नहीं सुलझ पाने पर मामले को जनवरी 2017 में सीआइडी को सौंपा गया था.
बाद में सीआइडी भी जब केस को सुलझा नहीं सकी, तो सरकार की अनुशंसा पर केस सीबीअाइ को सौंप दिया गया था. घटना के लगभग ढाई साल बाद सीबीआइ ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी राहुल राज को गिरफ्तार किया. उसे सीबीआइ ने डीएनए टेस्ट के आधार पर गिरफ्तार किया था. डीएनए टेस्ट सीबीआइ के सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कराया गया था.
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