रांची : एइ प्रमोद सिन्हा को अग्रिम जमानत
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Jun 2019 9:32 AM
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को रामगढ़ में गार्डवाल निर्माण में गड़बड़ी मामले के आरोपी सहायक अभियंता की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व एसीबी का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली और अग्रिम जमानत की सशर्त सुविधा प्रदान […]
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को रामगढ़ में गार्डवाल निर्माण में गड़बड़ी मामले के आरोपी सहायक अभियंता की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व एसीबी का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली और अग्रिम जमानत की सशर्त सुविधा प्रदान की.
साथ ही अदालत ने प्रार्थी को 2.50 लाख रुपये उप विकास आयुक्त के पास जमा करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व एसीबी की अोर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अग्रिम जमानत का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि रामगढ़ के चिरू पंचायत से होनहे मोड़ तक 20.95 लाख रुपये की लागत से गार्डवाल बनाया जाना था. मामले की तकनीकी जांच में अनियमितता पायी गयी थी.
काम कम हुआ, लेकिन खर्च अधिक दिखाया गया. इस मामले में सहायक अभियंता के साथ कनीय अभियंता अजय राम को भी आरोपी बनाया गया था. पूर्व में दूसरी अदालत ने कनीय अभियंता को 2.50 लाख रुपये जमा कराने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










