रांची : दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगा
Updated at : 11 Apr 2019 8:34 AM (IST)
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रांची : एजेसी सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बिसाहा खटंगा निवासी शमशेर अंसारी को 10 साल सश्रम जेल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. […]
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रांची : एजेसी सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बिसाहा खटंगा निवासी शमशेर अंसारी को 10 साल सश्रम जेल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
यह मामला मांडर थाना कांड संख्या 25/17 से जुड़ा है. शमशेर अंसारी के खिलाफ 17 वर्षीय किशोरी ने जबर्दस्ती घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था.
पीड़िता के अनुसार चार अक्तूबर 2016 को अभियुक्त उसके घर आया अौर उसके मां-पिताजी के बारे में पूछा. पीड़िता ने बताया कि वे दोनों काम से बाहर हैं. इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को धमका कर उसी के घर में दुष्कर्म किया. अभियुक्त ने बाद में पीड़िता से शादी करने का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया. 23 दिसंबर 2016 को पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी. 25 दिसंबर को पीड़िता के माता-पिता ने अभियुक्त के घर जाकर घटना की जानकारी दी.
अभियुक्त एवं उसकी मां ने कहा कि शादी तभी हो सकती है जब एक लाख रुपये नगद, मोटरसाइकिल, टीवी, फर्नीचर आदि मिलेगा. पीड़िता के परिजनों ने इतना दहेज देने में असमर्थता जतायी जिसके बाद उनके साथ दुर्व्यव्हार किया गया. इसके बाद पीड़िता ने मांडर थाना में लिखित शिकायत की. पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के बाद उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी.
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