रांची : रिटायरमेंट के दिन ही शिक्षकों को दें सेवा लाभ

Updated at : 22 Feb 2019 9:14 AM (IST)
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रांची : रिटायरमेंट के दिन ही शिक्षकों को दें सेवा लाभ

शिक्षा सचिव ने जारी किया निर्देश रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को दिशा-निर्देश जारी किया है. विभागीय सचिव द्वारा भेजे पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों को सेवानिवृत्ति […]

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शिक्षा सचिव ने जारी किया निर्देश
रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को दिशा-निर्देश जारी किया है.
विभागीय सचिव द्वारा भेजे पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के दिन सेवा लाभ देना सुनिश्चित किया जाये. इसके लिए सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व ही पेंशन पत्र एजी ऑफिस को भेज दिया जाये.
पेंशन से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए छह माह पूर्व ही पेंशन प्रपत्र प्राप्त कर लिया जाये. शिक्षकों के सेवानिवृत्ति लाभ के मामले में अगर किसी प्रकार की कानूनी सलाह की आवश्यकता हो, तो इसके लिए महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.
सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक व कर्मी एवं अगले एक वर्ष में सेवानिवृत्त होनेवाले शिक्षक व कर्मियों की लिस्ट तैयार कर, अभियान चलाकर सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों का निष्पादन कर दें. शिक्षा सचिव ने पेंशन से जुड़े सभी लंबित मामलों का निष्पादन 31 मार्च 2019 तक पूरा कर लेने के लिए कहा है.
मार्च 2020 तक सेवानिवृत्त होनेवाले शिक्षकों की लिस्ट तैयार कर उन्हें सेवा लाभ देने की प्रक्रिया अभी से शुरू करने के लिए कहा गया है. इस माह सेवानिवृत्त होनेवाले शिक्षकों का मामला सेवानिवृत्ति के दिन या उससे पूर्व निष्पादित करने के लिए कहा गया है.
डीइओ, डीएसइ के प्रभार वाले आरडीडीइ खुद से स्वीकृत कर ले रहे हैं अवकाश
राज्य में शिक्षा पदाधिकारियों की कमी के कारण कई प्रमंडल में शिक्षा पदाधिकारी को एक से अधिक पदों का प्रभार है. कई जिले में क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ही डीइओ व डीएसइ के प्रभार में हैं. ऐसे में देखा जा रहा है कि पदाधिकारी स्वयं डीइओ या डीएसइ के रूप में आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन देते हैं और आरडीडीइ के रूप में उसे स्वीकृत कर अवकाश पर चले जाते हैं.
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में पत्र जारी किया है. विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसे जिला शिक्षा अधीक्षक जो डीइओ के प्रभार में हैं, वे अपने प्रमंडल के क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक या उपायुक्त को अवकाश के लिए आवेदन देंगे. वैसे क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक जो डीइओ व डीएसइ के प्रभार में हैं, वे अवकाश के लिए निदेशक को आवेदन देंगे.
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