रांची : छह साल बाद भी आरटीअाइ के तहत नहीं मिली जानकारी
Updated at : 16 Feb 2019 12:39 AM (IST)
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रांची : सूचना के अधिकार कानून का एक मामला पिछले छह साल से चल रहा है. सूचना नहीं मिलने की शिकायत आयोग से की गयी थी. आयोग इस मामले को तीन साल से सुन रहा है और अब आवेदक को छह-छह माह की तारीख दे रहा है. इस तरह अब तक 12 बार सुनवाई हो […]
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रांची : सूचना के अधिकार कानून का एक मामला पिछले छह साल से चल रहा है. सूचना नहीं मिलने की शिकायत आयोग से की गयी थी. आयोग इस मामले को तीन साल से सुन रहा है और अब आवेदक को छह-छह माह की तारीख दे रहा है. इस तरह अब तक 12 बार सुनवाई हो चुकी है. प्रार्थी ने आग्रह किया है कि छह माह की तारीख को कम करते हुए हर माह सुनवाई की जाये.
जानकारी के मुताबिक अपर चुटिया निवासी व्यवसायी हरि प्रसाद अग्रवाल ने 19 जनवरी 2013 में रांची अंचल कार्यालय से कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन इसका अनुपालन अब तक नहीं हुआ है. वहीं राज्य सूचना आयोग कार्यालय में अपील की सुनवाई दो फरवरी 2016 से शुरू हुई थी. लेकिन, अब तक प्रार्थी को सूचना नहीं मिली है.
30 दिनों में देनी है सूचना, 2100 दिन बीत गये
सूचना अधिकार कानून के तहत सूचना देने की अधिकतम तिथि 30 दिन रखी गयी है. वहीं, उक्त प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना को 2100 दिन बीत चुके हैं. सूचना आयोग ने सुनवाई के बाद इसकी तिथि तीन मई 2019 निर्धारित कर दी है. इसकी अंतिम सुनवाई सात सितंबर 2018 को हुई थी. श्री अग्रवाल ने अपने मोहल्ले के सार्वजनिक रास्ते के बारे में जानकारी मांगी है. सूचना नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक रास्ता बाधित है.
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