रांची : हाइकोर्ट में सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम रहने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा कि वर्तमान में कैबिनेट की क्षमता कितनी है. कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या न्यूनतम व अधिकतम क्या है.
कितनी होनी चाहिए. 12वां मंत्री बनाना अनिवार्य है या नहीं? इस बिंदु पर सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि सरकार ने चार साल के दाैरान 12वें मंत्री को शपथ नहीं दिलायी है.
विधानसभा में विधायक की कुल संख्या का 15 प्रतिशत सदस्यों को कैबिनेट में शामिल करने का प्रावधान है. झारखंड कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 12 से कम है. 12 से कम मंत्री नहीं होने चाहिए. यह संवैधानिक विषय है.