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रांची : व्यवसायी को Rs 50 हजार देने का आदेश

Updated at : 02 Feb 2019 2:03 AM (IST)
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रांची : व्यवसायी को Rs 50 हजार देने का आदेश

रांची : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने आठ साल पुराने आपराधिक मामले से संबंधित अपील याचिका की सुनवाई करते हुए व्यवसायी निश्चय मिड्ढा को दोषी करार दिया है. अदालत ने आदेश दिया है कि वह रोशन लाल भाटिया को दो माह के अंदर जुर्माना के रूप में 50 हजार रुपये का भुगतान करें […]

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रांची : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने आठ साल पुराने आपराधिक मामले से संबंधित अपील याचिका की सुनवाई करते हुए व्यवसायी निश्चय मिड्ढा को दोषी करार दिया है. अदालत ने आदेश दिया है कि वह रोशन लाल भाटिया को दो माह के अंदर जुर्माना के रूप में 50 हजार रुपये का भुगतान करें या छह माह की सजा भुगतने को तैयार रहें.

गौरतलब है कि रोशन लाल भाटिया ने निश्चय मिड्ढा के खिलाफ 27 अक्तूबर 2010 को लोअर बाजार थाना में मामला दर्ज कराया था. आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उनके कार्यालय में जबरन घुसकर उनके मोबाइल को छीनकर जमीन पर पटक दिया.

गाली-गलौज की़ चार हजार रुपये भी छीन लिये़ इस मामले में जेएम तारकेश्वर दास के कोर्ट ने निश्चय मिड्ढा को रिहा कर दिया था. रोशन लाल ने रिहाई आदेश को चुनौती देते हुए प्रधान न्यायायुक्त के कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी.

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