रांची : गबन व धोखाधड़ी मामले में 37 अभियुक्तों को सजा

Updated at : 31 Jan 2019 9:00 AM (IST)
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रांची : गबन व धोखाधड़ी मामले में 37 अभियुक्तों को सजा

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने गबन, धोखाधड़ी से संबंधित मामले में बैंक मैनेजर सहित 37 अभियुक्तों को एक साल जेल की सजा सुनायी है. बैंक मैनेजर जेम्स बीतिग्गा पर 25 हजार रुपये अौर शेष अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. शेष अभियुक्तों में बैंक के […]

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रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने गबन, धोखाधड़ी से संबंधित मामले में बैंक मैनेजर सहित 37 अभियुक्तों को एक साल जेल की सजा सुनायी है. बैंक मैनेजर जेम्स बीतिग्गा पर 25 हजार रुपये अौर शेष अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
शेष अभियुक्तों में बैंक के एजेंट सुमन तलेजा, संजय सिंह, अजय सिंह, सुधीर कुमार सिंह सहित अन्य शामिल हैं. सीबीआइ के लोक अभियोजक रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2001-02 की अवधि में रांची विश्वविद्यालय कैंपस स्थित अोरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बैंक मैनेजर अौर एजेंटों की मिलीभगत से 25 लाख 63 हजार 780 रुपये का गबन हुआ था. उस समय सरकारी अौर स्कूल-कॉलेज के कर्मचारियों के लिए क्लीन डिमांड लोन स्कीम निकाली गयी थी.
एजेंट द्वारा शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को लोन दिलाया गया. इसमें बैंक पदाधिकारी व एजेंटों ने फर्जी लेटर अौर पे स्लीप के जरिये लोनधारकों के पे स्लीप की राशि को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया. इसके आधार पर निर्धारित राशि से ज्यादा का लोन निकाला गया था. इस मामले में सीबीआइ में वर्ष 2003 में कांड संख्या आरसी 15/2003 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले में अभियोजन की अोर से 32 गवाही दर्ज करायी गयी.
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