रांची : हाइकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली, प्रतिवादी को नोटिस जारी
Updated at : 27 Nov 2018 9:14 AM (IST)
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रांची : स्टिंग ऑपरेशन के लिए दवाब देने के मामले में आरोपी निजी चैनल के मालिक उमेश कुमार शर्मा की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले के प्रतिवादी अमृतेश सिंह चौहान को नोटिस जारी किया. प्रार्थी की ओर […]
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रांची : स्टिंग ऑपरेशन के लिए दवाब देने के मामले में आरोपी निजी चैनल के मालिक उमेश कुमार शर्मा की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले के प्रतिवादी अमृतेश सिंह चौहान को नोटिस जारी किया.
प्रार्थी की ओर अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि प्रार्थी के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है. इसमें जमानतीय धारा लगायी गयी है. राजनीतिक षडयंत्र के तहत उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है.
यह मामला उत्तराखंड सरकार से संबंधित है, लेकिन अरगोड़ा थाना में मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. अधिवक्ता ने अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह किया़ वहीं राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी 2019 की तिथि तय की है.
उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी अमृतेश सिंह चौहान ने अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 354/2018 के तहत उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तराखंड सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए आरोपी ने दवाब डाला था.
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