रांची : किसी भी योजना में काम बढ़ाने के पहले सक्षम प्राधिकार की अनुमति लें
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : पथ निर्माण विभाग ने निर्माण संबंधित किसी भी योजना के काम में नया आइटम जोड़ने या काम बढ़ाने के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया है. विभाग ने टेंडर से संबंधित निर्देशों का पालन करने को कहा है. कहा गया है कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंदर सारा काम कराना है. विशेष परिस्थिति […]
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रांची : पथ निर्माण विभाग ने निर्माण संबंधित किसी भी योजना के काम में नया आइटम जोड़ने या काम बढ़ाने के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया है. विभाग ने टेंडर से संबंधित निर्देशों का पालन करने को कहा है.
कहा गया है कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंदर सारा काम कराना है. विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार से अनुमति लें. अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह ने सारे विभागों को भेजे पत्र में कहा है कि अगर योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह का विचलन होता है या आइटम या राशि में बढ़ोतरी होती है, तो तत्काल सक्षम प्राधिकार के पास अनुमति के लिए संचिका भेजें.
अनुमति लेने के पहले किसी तरह का काम न हो. यह भी लिखा गया है कि अगर योजना में किसी भी तरह के नये आइटम को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो इस स्थिति में अनुमति लेनी है. बिना अनुमति के विचलन से संबंधित कोई काम नहीं करना है. भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग सहित सारे विभागों को यह क्लियर कर दिया गया है. पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को भी इससे अवगत कराया गया है.
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