रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को पंचम जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों के उस आग्रह को इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 16 जून से आहूत मुख्य परीक्षा में शामिल करने संबंधी आदेश जेपीएससी को दिया जाये. इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि रिजल्ट में कोई त्रुटि नहीं है.
एक अन्य प्रार्थी ने जेपीएससी के जवाब पर रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राकेश रोशन, प्रशांत कुमार झा व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर पर जेपीएससी द्वारा जारी परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गयी है.