रांची : अदालत को दिग्भ्रमित न करें बार-बार समय नहीं मिलेगा
Updated at : 05 Oct 2018 9:19 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में गुरुवार को राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकबी व महेश पोद्दार के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी के प्रति नाराजगी जतायी और माैखिक रूप से कहा कि अदालत का कीमती समय बर्बाद नहीं करें. हमें दिग्भ्रमित नहीं […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में गुरुवार को राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकबी व महेश पोद्दार के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी के प्रति नाराजगी जतायी और माैखिक रूप से कहा कि अदालत का कीमती समय बर्बाद नहीं करें.
हमें दिग्भ्रमित नहीं करें. अदालत बार-बार समय नहीं दे सकती है. आपको जो भी कहना है, अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अगली सुनवाई के दौरान बहस पूरी की जाये. अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी. कोर्ट प्रार्थी के प्रति उस समय नाराज हो गया, जब वह अपना पक्ष रख रहे थे.
अपने पक्ष के समर्थन में उन्हें रूलिंग पढ़ कर अदालत को सुनाना था, लेकिन वह रूलिंग की प्रति लेकर नहीं आ सके थे. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि राज्यसभा चुनाव में भ्रष्ट आचरण का जो आरोप लगाया गया है, उससे संबंधित विस्तृत जानकारी लिखित रूप में समर्पित की. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इसे चुनाव याचिका का अंग मान लिया जाये. प्रतिवादियों की अोर से अधिवक्ताअों ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव के 45 दिनों के अंदर ही चुनाव याचिका दायर करने का प्रावधान है.
बाद में याचिका में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निर्मला देवी ने चुनाव याचिका दायर की है. उन्होंने प्रतिवादी सांसद मुख्तार अब्बास नकबी व सांसद महेश पोद्दार के निर्वाचन को चुनाैती दी है. प्रार्थी ने वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है.
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