रांची : कोर्ट ने देवकमल अस्पताल के निदेशक को आरोपी बनाया
Updated at : 23 Sep 2018 12:20 AM (IST)
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रांची : एसिड अटैक पीड़िता रिंकू देवी का इलाज करने के नाम पर पैसा वसूलने के मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तारकेश्वर दास की अदालत ने देवकमल अस्पताल के निदेशक को आरोपी बनाया है. गौरतलब है कि एसिड अटैक से जुड़े मामले में पीड़ित/पीड़िता के नि:शुल्क इलाज का प्रावधान है. देवकमल अस्पताल के निदेशक पर एसिड […]
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रांची : एसिड अटैक पीड़िता रिंकू देवी का इलाज करने के नाम पर पैसा वसूलने के मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तारकेश्वर दास की अदालत ने देवकमल अस्पताल के निदेशक को आरोपी बनाया है. गौरतलब है कि एसिड अटैक से जुड़े मामले में पीड़ित/पीड़िता के नि:शुल्क इलाज का प्रावधान है.
देवकमल अस्पताल के निदेशक पर एसिड पीड़िता का नि:शुल्क इलाज नहीं करने का आरोप लगा है. उन्हें सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी बनाया गया है. हॉस्पिटल पर सीआरपीसी की धारा 357(सी) के उल्लंघन का आरोप है.
ज्ञात हो कि अप्रैल 2018 में रिंकू देवी को उसके पति और ससुराल वालों ने मिल कर गढ़वा की तल्हे नदी के किनारे ले जाकर तेजाब से नहला दिया था. इससे रिंकू देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थी. चेहरा, सिर और शरीर के कई भाग तेजाब से गल गये हैं.
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