रांची सदर अस्पताल में अब अटेंडेंट कार्ड से मिलेगा प्रवेश, मरीजों से मिलने का समय भी होगा निर्धारित
रांची सदर अस्पताल.
रांची जिला के अस्पतालों में अब आम लोगों और पत्रकारों के प्रवेश पर सख्त नियम लागू हो गए हैं. मरीजों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए केवल एक अटेंडेंट को कार्ड के साथ प्रवेश की अनुमति होगी. नए नियमों के बारे में विस्तार से जानें.
रांची जिला के सदर अस्पताल सहित निचले क्रम के अस्पतालों में आम लोगों और पत्रकारों के प्रवेश को लेकर सख्त नियम लागू किये गये हैं. खासकर अस्पताल में भीड़ और अव्यवस्था रोकने के लिए मरीजों के परिजनों के लिए कार्ड जारी होगा. इस नयी व्यवस्था के तहत मरीजों से मिलने का समय तय किया जायेगा और इन पेशेंट डिपार्टमेंट में प्रवेश पास की व्यवस्था लागू होगी. अस्पताल परिसर और वार्डों में बिना वैध पास के परिजनों या आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
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एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट को अनुमति
इलाज के दौरान केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति को रुकने की अनुमति होगी. मीडिया को भी बिना अनुमति कवरेज की मनाही होगी. सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद ने 11 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इसके बाद रांची जिला के अस्पतालों का आइसीयू, एचडीयू, एसएनसीयू, इमरजेंसी, ओटी, लेबर रूम, प्रोसीजर रूम और नर्सिंग एरिया आम लोगों और पत्रकारों के लिए तत्काल आदेश से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये गये हैं. आदेश में लिखा है कि मरीज की गोपनीयता के सम्मान के लिए यह कदम उठाया गया है.
अस्पतालों को छह मानकों का करना होगा पालन
अस्पतालों को अब छह मानकों का अनुपालन करना होगा. इस संबंध में 17 अगस्त को सोशल एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखा था. जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों के आइसीयू और एचडीयू जैसे सुरक्षित जोन में दाखिल होने पर सवाल उठाये गये थे.
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मरीजों की निजता और गरिमा से समझौता नहीं
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की निजता और गरिमा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा. मरीजों की तस्वीर लेने, वीडियो बनाने या उनकी पहचान सार्वजनिक करने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. अंदर रोगियों के वार्ड या संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया के प्रवेश पर सख्त रोक लगायी गयी है.
छात्र आंदोलन के बाद सख्ती बढ़ाने का फैसला
बताया जा रहा है कि यह कदम हाल में छात्र आंदोलन के दौरान भर्ती मरीजों को कवर करने आये मीडिया कर्मियों, अतिरिक्त सुरक्षाबलों और बड़ी संख्या में छात्रों के समर्थकों के जमावड़े से हुई असुविधा को देखते हुए उठाया गया है.
फोटोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक
अस्पताल प्रबंधन द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक अस्पताल क्षेत्र में बिना अनुमति फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी. इलाजरत मरीज के साथ निर्धारित समय में केवल एक अटेंडेंट को जाने की अनुमति होगी. विशेष परिस्थितियों में आदेश को किसी खास मामले में बदला जा सकता है.
अस्पताल प्रबंधन की भी तय हुई जिम्मेदारी
विजिटर्स और अटेंडेंट पॉलिसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, वेटिंग विजिटर एरिया को चिन्हित किया जाये, सिक्योरिटी और संबंधित कर्मचारियों की नियमित ब्रीफिंग हो और एंबुलेंस पैसेज में किसी भी प्रकार का अवरोध न हो. इसकी जानकारी सभी सिक्योरिटी स्टाफ और अस्पताल कर्मियों को दी जाये.
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