रांची : पीएलएफआइ उग्रवादी को ढाई साल की सजा
Updated at : 12 Sep 2018 6:01 AM (IST)
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार नंबर दो की अदालत ने पीएलएफआइ उग्रवादी सह कमांडर गोल्डन यादव उर्फ गौतम यादव को ढाई साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 15 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला मैकलुस्कीगंज थाना कांड […]
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार नंबर दो की अदालत ने पीएलएफआइ उग्रवादी सह कमांडर गोल्डन यादव उर्फ गौतम यादव को ढाई साल जेल की सजा सुनायी है.
अभियुक्त पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 15 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला मैकलुस्कीगंज थाना कांड संख्या 5/18 दिनांक 15/3/18 से संबंधित है. मामले के सूचक खलारी थाना के इंस्पेक्टर राजीव रंजन लाल ने थाना में मामला दर्ज किया था.
खलारी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 14 मार्च 18 को मैकलुस्कीगंज बाजार टांड़ पुल के पास अभियुक्त गोल्डन यादव किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है. इस सूचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त गोल्डन यादव के घर पर छापामारी की. इस दौरान एक व्यक्ति ने घर के आंगन से भागने का प्रयास किया. पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ा.
पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम गोल्डन यादव बताया. उसके कमर से तलाशी के क्रम में लोडेड देशी पिस्तौल मिला. जींस के पॉकेट से पीएलएफआइ के चार लेटरहेड भी बरामद हुए. अभियुक्त के पास एक झोला भी मिला. उसमें लपेटकर रखे गये तीन देशी पिस्तौल, आठ जिंदा गोली भी मिली. अभियुक्त पर आरोप था कि वह संगठन के लिए क्षेत्र के कोयला व्यवसायी अौर ठेकेदारों से लेवी वसूलता है. मामले में सात मई 18 को चार्जशीट दायर किया गया. जबकि चार जुलाई 18 को चार्जफ्रेम हुआ. मामले में अभियोजन की अोर से आठ गवाही करायी गयी थी.
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