रांची : देवकमल अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस
Updated at : 22 Aug 2018 9:07 AM (IST)
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तारकेश्वर दास की अदालत ने देवकमल अस्पताल के अधीक्षक सह मालिक को कारण बताअो नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 357 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जाये. अधीक्षक को अदालत ने कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने के […]
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तारकेश्वर दास की अदालत ने देवकमल अस्पताल के अधीक्षक सह मालिक को कारण बताअो नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 357 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जाये. अधीक्षक को अदालत ने कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा है.
पीड़िता की अोर से अधिवक्ता अविनाश पांडे ने बताया कि मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख पांच सितंबर निर्धारित की गयी है. गौरतलब है कि 18 अगस्त को एसिड अटैक की पीड़िता रिंकू देवी की अोर से अदालत में आवेदन दिया गया है. आवेदन में देवकमल अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 357(सी) के उल्लंघन की शिकायत की गयी है.
इसमें कहा गया था कि एसिड अटैक जैसे मामले में पीड़ित/पीड़िता को अस्पतालों को नि:शुल्क इलाज करना होता है जबकि देवकमल अस्पताल ने रजिस्ट्रेशन चार्ज, डॉक्टर विजिट, एक्सरे, मेडिकल टेस्ट, दवा के नाम पर पैसे की मांग की. परिजनों ने पहले 50 हजार रुपये जमा किया. इसके बाद अस्पताल ने अॉपरेशन के नाम पर अौर 75 हजार रुपये की मांग की.
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