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रांची : एचइसी देगा मृत कामगार के परिजनों को मुआवजा
रांची : एचइसी अौर श्रम विभाग के बीच लंबित मामला का निबटारा मध्यस्थता के जरिये हो गया है. यह मामला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित था. इसमें श्रम विभाग की अोर से एचइसी पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के उल्लंघन से संबंधित केस किया गया था. दरअसल एचइसी के एक […]
रांची : एचइसी अौर श्रम विभाग के बीच लंबित मामला का निबटारा मध्यस्थता के जरिये हो गया है. यह मामला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित था. इसमें श्रम विभाग की अोर से एचइसी पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के उल्लंघन से संबंधित केस किया गया था.
दरअसल एचइसी के एक कामगार संदीप मुंडा की मौत हो गयी थी. उसके परिजनों को मुआवजा की राशि नहीं दी गयी थी. इसके बाद कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागुरी ने एचइसी के खिलाफ एक्ट के उल्लंघन से संबंधित मामला दर्ज कराया था. इस वाद की मध्यस्थता में आने के बाद मध्यस्थ आरपी सिंह ने कई दौर की बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया. इसमें श्रम विभाग एचइसी पर से केस वापस लेने पर सहमत हो गया है.
एचइसी मृत कामगार के परिजनों को आठ लाख 68 हजार 198 रुपये का मुआवजा देने पर सहमत हो गया है. इसके अलावा यह भी तय हुआ कि एचइसी कामगारों के लिए छत पर काम करने के दौरान लाइफ लाइन अौर क्रोलिंग बोर्ड की व्यवस्था करेगा. कामगारों की सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था अौर पुख्ता की जायेगी.
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