Advertisement
रांची : सीएम का आदेश, नामांकन पर नहीं लगेगी रोक
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) की ओर से जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य के प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत 11 विषय में ही नामांकन का अादेश दिया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांकन में किसी प्रकार की रोक […]
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) की ओर से जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य के प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत 11 विषय में ही नामांकन का अादेश दिया गया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांकन में किसी प्रकार की रोक नहीं लगेगी. पहले की तरह ही नामांकन जारी रहेगा. 11 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा के अवर सचिव सुरेंद्र दास ने सभी डीइओ को निर्देश दिया था कि राज्य के प्लस टू विद्यालयों के लिए स्वीकृत 11 विषयों के अतिरिक्त विषयों में छात्र-छात्राओं का नामांकन नहीं लिया जाये. पत्र में कहा गया था कि राज्य के प्लस टू विद्यालयों में स्वीकृत विषयों के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा के विषयों तथा समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं मानव शास्त्र आदि विषयों में नामांकन लिये जाने की सूचनाएं मिल रही हैं.
राज्य के प्लस टू विद्यालयों में केवल हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य विषय के पद ही स्वीकृत हैं. अत: वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2018-19 से मात्र राज्य के प्लस टू विद्यालयों के लिए स्वीकृत विषय में ही छात्र-छात्राओं का नामांकन लेने का स्पष्ट निर्देश संबंधित जिला प्लस टू विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को दिया जाये. स्वीकृत 11 विषयों के अतिरिक्त विषयों में छात्रों का नामांकन लेने के लिए प्रधानाध्यापक पूर्णत: जिम्मेवार होंगे.
सीएम के संज्ञान में आने के दो घंटे के अंदर हुआ फैसला : भाजपा नेता लखन मार्डी व अशोक बड़ाईक ने रविवार को सीएम से मिलकर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश पर ध्यान आकृष्ट कराया. बताया कि इस आदेश से भ्रम पैदा हो रहा है. लोगों में आक्रोश है.
इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव एपी सिंह से बात की. इसके बाद मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल को बुला कर इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री के आदेश के दो घंटे के अंदर जारी पत्र पर लोग लगाने का फैसला लिया गया.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement