रांची : दोषियों को पांच साल की जेल

Updated at : 10 Jul 2018 9:03 AM (IST)
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रांची : दोषियों को पांच साल की जेल

रांची : अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में दो अभियुक्तों मो मुजफ्फर अौर मो इम्तियाज अंसारी को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनायी है. मो मुजफ्फर पर 13 हजार रुपये अौर मो इम्तियाज पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा […]

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रांची : अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में दो अभियुक्तों मो मुजफ्फर अौर मो इम्तियाज अंसारी को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनायी है. मो मुजफ्फर पर 13 हजार रुपये अौर मो इम्तियाज पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला चान्हो थाना कांड संख्या 68/17 दिनांक 19/7/17 से संबंधित है.
मामले के सूचक रूपेश कुमार सिंह (चान्हो थाना प्रभारी) ने दोनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. गौरतलब है कि 19 जुलाई 2017 को चामा मैकलुस्कीगंज रोड के केदल मोड़ पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्तियों को आते देखा. रुकने का इशारा करने पर भी दोनों नहीं रुके अौर भागने लगे. पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ा. तलाशी के दौरान मो मुजफ्फर के पास से एक रिवाल्वर अौर तीन गोलियां मिली. मो इम्तियाज के पास से चाकू, छह लोहे की कील अौर रेंच बरामद हुई. दोनों ने बताया कि रेंच की सहायता से सड़क पर कील गाड़ देते थे अौर गाड़ी का टायर पंक्चर कर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे.
रांची : शिक्षक शिव प्रसाद की हत्या मामले में लालपुर पुलिस ने ससुर विजय साहू, सास कौशल्या देवी व पत्नी पुष्पलता देवी से सोमवार को भी जानकारी ली. लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला.
लालपुर थाना प्रभारी रमोद कुमार ने बताया कि अभी तक इस हत्या मामले में कोई सुराग नहीं मिला है. इधर, सिटी एसपी अमन कुमार ने कहा कि इस मामले में जितने भी पहलू हैं, उस पर जांच की जा रही है. शिक्षक के ससुराल पक्ष, उनका लड़की से प्रेम संबंध और महिला से कोचिंग को लेकर विवाद मामले में पूरी छानबीन की जा रही है. हालांकि अब तक रांची पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है़
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