रांची : एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने दुष्कर्म का प्रयास करने के अभियुक्त विकास लोहरा को तीन साल दो माह की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में पीड़ित युवती के पिता झिरगा उरांव ने चार मई 2015 को अनगड़ा थाना में कांड संख्या 39/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना 3 मई की है. युवती चर्च से अपने घर जा रही थी. इसी दौरान एकांत में विकास लोहरा ने युवती को जबरन पकड़ा अौर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. वह युवती को झाड़ी की ओर घसीटकर ले जा रहा था. लड़की ने विरोध किया अौर किसी तरह कपड़ा हटाकर चिल्लाने लगी. उसके बाद विकास भाग गया. पुलिस ने विकास को 4 मई को गिरफ्तार किया. मामले में 11 मई को आरोप पत्र दाखिल किया गया जबकि 12 फरवरी 2016 को आरोप गठन किया गया. इस वाद में अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी. बचाव पक्ष की अोर से अधिवक्ता ओमप्रकाश गौरव ने मामले में पैरवी की.
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दुष्कर्म का प्रयास किया, तीन साल की मिली सजा
रांची : एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने दुष्कर्म का प्रयास करने के अभियुक्त विकास लोहरा को तीन साल दो माह की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में पीड़ित युवती के पिता झिरगा […]
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