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हजारीबाग के पूर्व एसपी के खिलाफ समन जारी, उपस्थित होने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई 15 जून को रांची : लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस में नाैकरी करने के मामले की सुनवाई करते हुए हजारीबाग के तत्कालीन एसपी (वर्तमान में जमशेदपुर एसपी) अनूप बिरथरे को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इसके लिए उन्हें समन जारी […]

मामले की अगली सुनवाई 15 जून को
रांची : लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस में नाैकरी करने के मामले की सुनवाई करते हुए हजारीबाग के तत्कालीन एसपी (वर्तमान में जमशेदपुर एसपी) अनूप बिरथरे को उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
इसके लिए उन्हें समन जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी. उल्लेखनीय है कि मामला लोकायुक्तकी अदालत में लंबित रहने के दाैरान तत्कालीन एसपी अनूप बिरथरे ने आरक्षी सुरेश नायक (1524) का निलंबन वापस ले लिया था.
विभागीय कार्रवाई में श्री नायक को निर्दोष पाया गया था. पुलिस कॉलोनी निवासी प्रेमा देवी ने जुलाई 2015 में लोकायुक्त में सुरेश नायक के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज करायी थी.
उन्होंने आरोप लगाया था कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सुरेश नायक पुलिस में नौकरी कर रहे हैं. शिकायतवाद पर लोकायुक्त ने संज्ञान लेते हुए सुरेश नायक के जन्म प्रमाणपत्र की जांच करने का निर्देश दिया था. इसके बाद सुरेश काे निलंबित करते हुए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी थी.
क्या है मामला
शिकायतवाद के अनुसार चतरा के इटखोरी के राजानरचा निवासी सुरेश की जन्म तिथि पांच जनवरी 1979 है, जबकि नौकरी के दौरान सुरेश ने जन्म तिथि आठ जुलाई 1988 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था. उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर हजारीबाग पुलिस में सुरेश नायक की नियुक्ति छह जनवरी 2012 को हुई थी.

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