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उम्रकैद के पांच अभियुक्त हाइकोर्ट से हुए बरी, बंधु अहीर हत्याकांड में अभियुक्तों को मिला संदेह का लाभ
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को बंधु अहीर हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पांच अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया गया. जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की कोर्ट ने इस मामले में सोराई मुंडा, भदुरा मुंडा, बुधन मुंडा, मुकुंद मुंडा और […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को बंधु अहीर हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पांच अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया गया.
जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की कोर्ट ने इस मामले में सोराई मुंडा, भदुरा मुंडा, बुधन मुंडा, मुकुंद मुंडा और डोंबा मुंडा को बरी करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने कोर्ट को बताया कि बंधु अहीर हत्याकांड में उसकी पत्नी सीता देवी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में चश्मदीद गवाह के तौर पर कहा था कि उसके पति की चार अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है.
प्राथमिकी में इन पांचों पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया, लेकिन सीता देवी ने कोर्ट में गवाही दर्ज कराने के दौरान कहा कि इन पांचों अभियुक्तों ने ही उसके पति की गोली मारकर हत्या की है. वादी की ओर से कहा गया कि ऐसे में बंधु की पत्नी की गवाही विश्वसनीय नहीं है. गांव के दो अन्य गवाह भी अपने बयान से मुकर गये. जिस जमीन विवाद को लेकर बंधु की हत्या हुई थी, उसके कागजात भी निचली कोर्ट में जमा नहीं किये गये. इस मामले में कुल सात गवाही हुई थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पांचों अभियुक्तों को बरी करने का निर्देश दिया.
राजाउलातू गांव में 26 नवंबर 2010 को हुई थी बंधु अहीर की हत्या
नामकुम थाना क्षेत्र के राजाउलातू गांव के रहनेवाले बंधु अहीर की 26 नवंबर 2010 को दिन के एक बजे गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उस समय बंधु अपनी पत्नी सीता देवी को इलाज के लिए रामपुर ले जा रहे थे. सीता देवी इस मामले की चश्मदीद गवाह थी और उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में निचली अदालत ने 26 अगस्त 2016 को पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.
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