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चुनाव प्रचार के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को मिली वाहनों की अनुमति

कुछ आवेदन दस्तावेज की कमी की वजह से लंबित हैं रांची : नगर निगम चुनाव में प्रचार-प्रसार करने को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षदों के प्रत्याशियों ने चुनाव पदाधिकारियों के पास वाहनों के इस्तेमाल के लिए आवेदन भेजने शुरू कर दिये हैं. कई आवेदनों को स्वीकृत भी कर दिया गया है. कुछ आवेदन […]

कुछ आवेदन दस्तावेज की कमी की वजह से लंबित हैं

रांची : नगर निगम चुनाव में प्रचार-प्रसार करने को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षदों के प्रत्याशियों ने चुनाव पदाधिकारियों के पास वाहनों के इस्तेमाल के लिए आवेदन भेजने शुरू कर दिये हैं. कई आवेदनों को स्वीकृत भी कर दिया गया है. कुछ आवेदन दस्तावेज की कमी की वजह से लंबित हैं. ऐसे प्रत्याशियों से संबंधित दस्तावेज मांगे गये हैं. उम्मीदवार अपनी जरूरत के हिसाब से वाहन की अनुमति मांग रहे हैं. मेयर पद की उम्मीदवार कुसुम रंजीता सिंह मुंडा चार वाहनों से प्रचार करेंगी.
वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी अजय तिर्की प्रचार के लिए एक वाहन का इस्तेमाल करेंगे. इनके अलावा मेयर पद के लिए झामुमो प्रत्याशी वर्षा गाड़ी ने दो वाहनों के लिए आवेदन दिया है. कई वार्ड पार्षदों को भी वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है. वहीं, लाउडस्पीकर के लिए भी आवेदन दिये जा रहे हैं. इस संबंध में रविशंकर ने बताया कि लाउडस्पीकर के लिए अब तक 175 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं.
किस प्रत्याशी को मिली कितनी गाड़ियां:
मेयर
कुसुम रंजीता सिंह- चार वाहन
अजय तिर्की-एक वाहन
वर्षा गाड़ी-दो वाहनों के लिए आवेदन दिया है
डिप्टी मेयर
रानी कुमारी- तीन वाहन
गोपाल महतो-दो वाहन
संजीव विजयवर्गीय-एक वाहन
अशरफ खान-तीन वाहन
मुनचुन राय- तीन वाहन
प्रेम कुमार सिंह-एक वाहन
प्रचार के लिए कितने वाहन चाहिए, प्रशासन को देनी होगी सूचना : चुनाव प्रचार में कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना है, इसकी सूचना जिला प्रशासन को देनी होगी. साथ ही गाड़ियों के लिए परमिट भी लेना अनिवार्य है. इसके लिए प्रशासन की ओर से फॉर्मेट भी जारी किया गया है. उसी फॉर्मेट के आधार पर प्रत्याशियों को आवेदन भर कर देना होगा. प्रचार अभियान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए भी अनुमति लेनी होगी. वाहनों व लाउडस्पीकर के लिए आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे. अनुमति के लिए क्या-क्या दस्तावेज जमा किये जायेंगे. इसकी सूची भी प्रशासन द्वारा तैयार की गयी है.
ये दस्तावेज जमा करने होंगे
प्रत्याशी का नाम
प्रत्याशी किस पद के अभ्यर्थी हैं
वाहनों की संख्या
वाहनों का प्रकार जीप या कार
वाहनों का निबंधन बुक, पॉल्यूशन व एनओसी की छाया प्रति
वाहनों के मालिक का नाम व पता, वाहन के ड्राइवर का नाम व लाइसेंस की स्व सत्यापित प्रति
वाहन के प्रयोग की अवधि
यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ अनुमति अपेक्षित है, तो ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान, फर्म का नाम व पता
यदि आवेदित वाहन के पूर्व भी इस आयोजन के लिए वाहन परमिट प्राप्त है, तो उसके संबंध में सूचना
मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व एवं मतदान के दिन वाहन की अनुमति के लिए अधियाचना अलग से करें.
मेयर-डिप्टी मेयर आठ व पार्षद प्रत्याशी चार वाहनों का कर सकेंगे इस्तेमाल
नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए कई तरह की बंदिशें भी तय की गयी हैं. चुनाव में महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आठ वाहनों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. वहीं, नगर परिषद में पांच वाहनों व नगर पंचायत में प्रत्याशी चार या तीन वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके अलावा नगर निगम के वार्ड पार्षद प्रत्याशी चार वाहनों का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में कर सकेंगे. खर्च के मामले में भी आयोग ने सीमा निर्धारित कर दी है.
…तो माना जायेगा आचार संहिता का उल्लंघन
प्रत्याशी बगैर अनुमति के सभा या जुलूस निकालते हैं, तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. इसके लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य है. अनुमति के लिए प्रत्याशियों को सभा के एक दिन पूर्व संबंधित थाना से अनुमति पत्र भी लाना होगा. इसके लिये प्रत्याशियों को जुलूस, सभा या रोड शो की पूरी जानकारी व किस मैदान में सभा होगी,
इसकी जानकारी देनी होगी. साथ ही सभा, जुलूस या रोड शो के लिए रूट भी बताना होगा. बताया गया कि कई प्रत्याशी सभा के लिए थाना को बगैर सूचना दिये प्रशासन में आवेदन कर रहे हैं, जो गलत है. बगैर थाना को सूचना दिये आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा. सभा करने के एक दिन पहले थाना को सूचना देना अनिवार्य है. थाना से मिलने अनुमति पत्र के साथ आवेदन जमा करना होगा.

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