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झारखंड बंद के दौरान तोड़फोड़ के मामले में दयामनी और ग्लैडसन साक्ष्य के अभाव में बरी
रांची : झारखंड बंद के दौरान तोड़फोड़ करने के मामले में आंदोलनकारी व सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बरला और ग्लैडसन डुंगडुंग को जेएम (न्यायिक दंडाधिकारी) तारकेश्वर दास की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.मामला लोअर बाजार थाने (कांड संख्या 554/12 दिनांक 25/7/2012) से संबंधित है. नगड़ी में आइआइएम, लॉ विवि व ट्रिपल […]
रांची : झारखंड बंद के दौरान तोड़फोड़ करने के मामले में आंदोलनकारी व सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बरला और ग्लैडसन डुंगडुंग को जेएम (न्यायिक दंडाधिकारी) तारकेश्वर दास की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.मामला लोअर बाजार थाने (कांड संख्या 554/12 दिनांक 25/7/2012) से संबंधित है.
नगड़ी में आइआइएम, लॉ विवि व ट्रिपल आइटी बनाने के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन चल रहा था. दयामनी बरला व ग्लैडसन डुंगडुंग सहित करीब 50-60 लोगों परआरोप था कि उन्होंने नगड़ी आंदोलन को लेकर हुए झारखंड बंद के दौरान नाजायज मजमा लगा कर बाजार बंद कराया था. इस दौरान वाहनों का परिचालन भी ठप किया गया था. एक वाहन का शीशा तोड़ा गया था. एक व्यक्ति को जख्मी किया गया था.
आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 147, 148, 149 (नाजायज मजमा लगाकर हिंसा का प्रयास करने), 341 (जबरन रोकने), 323 (मारपीट करने), 427 (गाली गलौज करने) अौर 188 (सरकारी काम में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष किसी गवाह को पेश नहीं कर सका था.
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