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एनआइए से जांच कराने संबंधी पत्र को चुनाैती देने के मामले की सुनवाई
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की एनआइए से जांच कराने संबंधी केंद्र सरकार के पत्र को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की एनआइए से जांच कराने संबंधी केंद्र सरकार के पत्र को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक पत्र के माध्यम से पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच की जिम्मेवारी एनआइए को साैंपी है.
इसे निरस्त करने का आग्रह किया गया. केंद्र सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा, नीरज कुमार व एनआइए की अोर से रोहित रंजन प्रसाद ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मंत्री राजा पीटर ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है. एनआइए ने रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है. वह न्यायिक हिरासत में हैं. वर्ष 2008 में बुंडू में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या कर दी गयी थी.
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