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इ-वे बिल में पार्ट बी फॉर्म भरने की समय सीमा 15 दिन बढ़ी : सीपी सिंह

जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में लिया गया फैसला रांची : नयी दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में मंत्री सीपी सिंह ने हिस्सा लिया. बैठक में इ-वे बिल इंटर स्टेट एक अप्रैल से लागू करने का फैसला लिया है. वहीं इंटरा स्टेट बाद में लागू किया जायेगा. इ-वे बिल में पार्ट बी […]

जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में लिया गया फैसला

रांची : नयी दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में मंत्री सीपी सिंह ने हिस्सा लिया. बैठक में इ-वे बिल इंटर स्टेट एक अप्रैल से लागू करने का फैसला लिया है. वहीं इंटरा स्टेट बाद में लागू किया जायेगा. इ-वे बिल में पार्ट बी फॉर्म भरने की समय सीमा पहले तीन दिन थी. इसे बढ़ा कर 15 दिन कर दिया गया है. एक अन्य फैसले में पहले विक्रेता के व्यवसाय स्थल से ट्रांसपोर्ट तक माल परिवहन पर 10 किमी के दायरे में पार्ट बी भरने की आवश्यकता नहीं थी. अब यह दायरा बढ़ा कर 50 किमी कर दिया गया है. ट्रांजेक्शन पर क्रेडिट फाॅर्म 31 मार्च 2018 तक था. इसमें अतिरिक्त टाइम दिया गया है. रिवर्स चार्ज मेकानिज्म (आरसीएम) को 31 मार्च 2018 तक स्थगित किया गया था. इसे बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया है. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की़

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