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प्रदूषण के मामले में राज्य सरकार ने समय लिया
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य में संचालित थर्मल पावर प्लांटों से हो रहे प्रदूषण को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य में संचालित थर्मल पावर प्लांटों से हो रहे प्रदूषण को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को समय प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता अभय प्रकाश उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में झारखंड हाइकोर्ट ने थर्मल पावर प्लांटों के प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. पूर्व में कोर्ट ने पावर प्लांटों के प्रदूषण की स्थलीय जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने के लिए विशेषज्ञों का नाम सुझाने को कहा था.
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