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झारखंड : दबाव में दो प्राप्ति रसीद पर किये थे हस्ताक्षर

रांची : चारा घोटाला (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) मामले में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अौर राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए. मामले में सीबीआइ की अोर से गवाही हो रही है. शुक्रवार को दो गवाहों को उपस्थित होने के लिए […]

रांची : चारा घोटाला (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) मामले में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अौर राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए. मामले में सीबीआइ की अोर से गवाही हो रही है. शुक्रवार को दो गवाहों को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था. इसमें एक गवाह डॉ रमाकांत प्रसाद सिंह के बारे में जानकारी मिली कि उनका पूर्व में ही निधन हो चुका है. इसके बाद उनका समन वापस ले लिया गया. फिर गवाह नंबर 459 डॉ अरविंद कुमार (तत्कालीन प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी गारू प्रखंड, पलामू) की गवाही दर्ज की गयी.
डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ कामेश्वर सहाय तथा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्रभात कुमार सिन्हा के दबाव में आकर उन्होंने दो प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर किया था. इसमें एक रसीद 20 हजार क्विंटल मकई, दस हजार क्विंटल बादाम खली अौर दूसरी रसीद 30 हजार क्विंटल पीली मकई से संबंधित था.
हालांकि इन चीजों की आपूर्ति नहीं की गयी थी. डॉ अरविंद ने कहा कि पूर्व में उन्होंने अदालत में अपने 164 के दिये बयान में भी इन बातों का जिक्र किया था. आज उन्होंने बयान को देखकर उसे सत्यापित भी किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ताअों ने डॉ अरविंद की गवाही को क्रॉस किया अौर कहा कि वे आज झूठा बयान दे रहे हैं. डॉ अरविंद ने कहा कि उन्होंने जो गवाही दी है, वह सत्य है.
आरसी 20 के पूरक अभिलेख मामले में गवाही : चारा घोटाला से जुड़े एक अन्य मामले आरसी 20ए/96 के पूरक अभिलेख से जुड़े मामले में दो आरोपियों विमल कुमार अग्रवाल अौर लाल मोहन अग्रवाल की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई. इस मामले में जांच पदाधिकारी एके झा की गवाही भी दर्ज की गयी.

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