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पैथोलॉजिस्ट ही चलायेंगे जांच घर

सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को जारी किया था आदेश रांची : बिना पैथोलॉजिस्ट के संचालित होने वाले जांच घरों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. 12 दिसंबर 2017 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा गया है कि जांच सेंटर वहीं संचालित […]

सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को जारी किया था आदेश
रांची : बिना पैथोलॉजिस्ट के संचालित होने वाले जांच घरों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. 12 दिसंबर 2017 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा गया है कि जांच सेंटर वहीं संचालित कर सकता है, जिसके पास एमडी पैथोलॉजी व पैथोलॉजी में डिप्लोमा (डीसीपी) की डिग्री है.
यह देखा जाता है कि पैथोलॉजी लेबोरेट्री में टेक्निशियन या आयोग्य व्यक्ति द्वारा जांच घर का संचालन किया जाता है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आइएमए अपने-अपने ब्रांच एवं डॉक्टरों की इस आदेश से अवगत करा रहा है. इसके अलावा आइएमए ऐसे डॉक्टरों का विरोध करेगा, जो इस आदेश का उल्लंघन करता है.
प्रभात खबर ने भी उठाया था मुद्दा : प्रभात खबर ने 28 नवंबर 2017 को पेज संख्या पांच में ‘क्लिनिक में खोल रखा जांच घर’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. खबर के माध्यम से यह बताया गया था कि डॉक्टर अपने क्लिनिक में जांच घर खोल कर मरीजों की जांच कराते हैं. कई ऐसे जांच घर हैं, जिसमें टेक्निशियन द्वारा जांच की जाती है.
एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं चलाये जांच घर
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पैथोलॉजी सेंटर को एमबीबीएस करनेवाले डॉक्टर भी नहीं संचालित कर सकते हैं. यह भी नियम के खिलाफ है. नेशनल आइएमए ने भी इसकी जानकारी अपने स्तर से करा रहा है.

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