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राजधानी की ट्रैफिक पुलिस काटने लगी ई-चालान, पहले दिन ” 1,23,100 वसूले

रांची : राजधानी की यातायात पुलिस पिछले कुछ महीनों से ई-चालान काटने का अभ्यास कर रही थी. मंगलवार से इस व्यवस्था को पूरे शहर में लागू कर दिया गया है. ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह के आदेश पर ट्रैफिक डीएसपी दिलीप खलखो और राधा प्रेम किशोर के नेतृत्व में वाहनों का जांच अभियान चलाया गया. […]

रांची : राजधानी की यातायात पुलिस पिछले कुछ महीनों से ई-चालान काटने का अभ्यास कर रही थी. मंगलवार से इस व्यवस्था को पूरे शहर में लागू कर दिया गया है. ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह के आदेश पर ट्रैफिक डीएसपी दिलीप खलखो और राधा प्रेम किशोर के नेतृत्व में वाहनों का जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान शहर के विभिन्न चौक-चौराहे पर चल रहे जांच अभियान में जो लोग भी यातायात नियम तोड़ते पाये गये, उनका जुर्माना ई-चालान से वसूला गया.
नयी व्यवस्था के तहत जांच के दौरान जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाये जायेंगे, उन पर संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना लगाया गया जायेगा. जैसे ही हैंडी मशीन से किसी का चालान काटा जायेगा, तत्काल संबंधित व्यक्ति के फोन पर चालाना का डिटेल चला जायेगा. साथ ही वाहन चालक को जुर्माने की पर्ची दी जायेगी. वह व्यक्ति जुर्माने की राशि यातायात थाना जगन्नाथपुर, गोंदा, कोतवाली, लालपुर तथा ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष (ट्रैफिक एसपी ऑफिस) कार्यालय में जमा कर सकता है.
कोर्ट चाहे, तो जुर्माने के अलावा लेट फाइन भी लगायेगा : ट्रैफिक डीएसपी दिलीप खलखो ने बताया कि यातायात नियम के उल्लंघन की विभिन्न धाराओं के तहत काटा गया ई-चालान से जुर्माना तुरंत किसी भी थाना में जमा किया जा सकता है. सात दिनों तक जुर्माना जमा नहीं करने पर संबंधित वाहन चालक को ट्रैफिक पुलिस की ओर से नोटिस भेजकर और 15 दिनों का समय दिया जायेगा.
कुल 22 दिन की अवधि में भी अगर जुर्माना जमा नहीं किया गया, तो वाहन के डिटेल और ई-चालान की एक कॉपी अभियोजन के लिए कोर्ट भेज दी जायेगी. कोर्ट से समन आयेगा और उसके बाद जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करनी होगी. कोर्ट चाहे, तो जुर्माना की राशि के अलावा लेट फाइन भी ले सकता है.
नयी व्यवस्था से होगी सहूलियत
शहर में जगह-जगह हैंडी मशीन के साथ तैनात हैं यातायात पुलिस के जवान और पदाधिकारी
ई-चालान कटने के साथ ही संबंधित वाहन चालक के मोबाइल फोन पर आ जाती है सूचना
सात दिन बाद भेजा जायेगा नोटिस, 22 दिनों तक जुर्माना नहीं भरा, तो कोर्ट से आयेगा समन
ऑनलाइन कर सकते हैं पेमेंट
जुर्माने की राशि घर बैठे ई-चालान से भी जमा की जा सकती है. जो व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, वे echallan.jhpolice.gov.in साइट पर जा कर पे चालान को ओके करेंगे. उसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करेंगे और अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे. पेमेंट होने के साथ ही उनके मोबाइल पर पेमेंट का एसएमएस आ जायेगा.
132 लोगों से वसूला जुर्माना
यातायात पुलिस ने मंगलवार को 132 वाहन चालकों पर ई-चालान के जरिये जुर्माना वसूल किया. विभाग के अनुसार कुल 1,23,100 रुपये जुर्माना वसूला गया है. इस दौरान वाहन चलाकों को ई-चालन की जो प्रति मोबाइल फोन पर भेजी गयी उनमें उनका फोटो भी संलग्न था. यह व्यवस्था इसलिए की गयी है, ताकि यह साफ हो जाये कि यातायात नियम का उल्लंघन करने वाला कौन है.

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