Advertisement
अज्ञात शव के अंगूठे का निशान लेकर पहचान करने का प्रस्ताव
रांची : एसएसपी ने मंगलवार को रांची जिला में पिछले माह दर्ज केस की समीक्षा और क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी डीएसपी व थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक सुबह 11 बजे से लेकर दिन के तीन बजे तक चली. बैठक में एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने अज्ञात शव के अंगूठे का निशान लेकर आधार […]
रांची : एसएसपी ने मंगलवार को रांची जिला में पिछले माह दर्ज केस की समीक्षा और क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी डीएसपी व थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक सुबह 11 बजे से लेकर दिन के तीन बजे तक चली. बैठक में एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने अज्ञात शव के अंगूठे का निशान लेकर आधार कार्ड के जरिये यूआइडी के अधिकारियों से संपर्क कर शव की पहचान करने का प्रस्ताव रखा. इस पर सभी थानेदार और डीएसपी ने सहमति दी. एसएसपी ने कहा कि वह यूआइडी के अधिकारियों से संपर्क कर प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेंगे.
बैठक में एसएसपी ने लंबित केसों के सुपरविजन की भी समीक्षा की. समीक्षा में में पाया गया सुपरविजन के लिए लंबित केस की संख्या घटी है. जिन थाना में सुपरविजन के लिए अधिक केस लंबित हैं, वहां अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर लंबित सुपरविजन पूरा करने का निर्णय लिया गया. समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि अक्तूबर में दर्ज केस की तुलना में नवंबर में केस डिस्पोजल कम हुआ है. इसे लेकर एसएसपी ने थानेदारों के प्रति नाराजगी भी जाहिर की और चेतावनी देते हुए केस डिस्पोजल की संख्या बढ़ाने को कहा.
एक थाना से दूसरे थाना में ट्रांसफर होने की वजह से लंबित केस को डिस्पोजल करने के लिए एसएसपी ने तत्काल संबंधित पुलिस अधिकारियों को बुला कर केस का प्रभारी संबंधित पुलिस पदाधिकारी को दिलवाया. समीक्षा बैठक में डीएसपी और थानेदारों को 100 अपराधियों को चिह्नित कर सीसीए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. साथ ही करीब 40-50 केस का चयन कर प्राथमिकता के आधार पर संबंधित केस में न्यायालय में स्पीडी ट्रायल शुरू कराने का निर्देश दिया गया. समीक्षा के दौरान आठ-दस पासपोर्ट भी सत्यापन के लिए लंबित मिले.
इस पर एसएसपी ने थानेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी पासपोर्ट 21 दिन से अधिक समय के लिए लंबित नहीं रहना चाहिए. स्पीडी ट्रायल के लिए केस का चयन करने और सीसीए के तहत कार्रवाई के लिए 10 से 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है. लंबित वारंट का भी निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement