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निजी स्वार्थ के लिए दायर जनहित याचिका पर होगा जुर्माना : हाइकोर्ट
सीसीएल की जमीन पर अतिक्रमण मामले में हुई सुनवाई रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को सीसीएल की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा कि एेसा प्रतीत होता है कि याचिका निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए दायर की […]
सीसीएल की जमीन पर अतिक्रमण मामले में हुई सुनवाई
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को सीसीएल की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा कि एेसा प्रतीत होता है कि याचिका निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए दायर की गयी है. यदि सीसीएल की जमीन का अतिक्रमण किया गया है, तो इसके लिए सीसीएल स्वयं सजग रहेगा. अतिक्रमण हटायेगा. इसमें किसी तीसरे पार्टी की रुचि क्यों है.
इससे साबित होता है कि याचिका निजी हित के लिए दायर की गयी है. खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि जुवेनाइल जस्टिस कल्याण समिति के पास छह सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि सीसीएल की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया गया. याचिका भोली महतो ने दायर की थी.
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