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राज्य में कार्यरत डीड राइटरों की जानकारी देने का निर्देश

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को साहेबगंज के राजमहल में डीड राइटरों के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य के डीड राइटरों की जानकारी देने का निर्देश दिया. इस पर […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को साहेबगंज के राजमहल में डीड राइटरों के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य के डीड राइटरों की जानकारी देने का निर्देश दिया. इस पर राज्य सरकार की अोर से जवाब देने का लिए समय देने का आग्रह किया गया. खंडपीठ ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि राज्य में डीड राइटरों को लाइसेंस देने के लिए उम्मीदवार को परीक्षा में पास करना अनिवार्य है, लेकिन पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है.

बिना लाइसेंस के काम करनेवालों को 1996 से डीम्ड लाइसेंस मान लिया गया है. 1996 के बाद डीड राइटर बनने के लिए परीक्षा देने का प्रावधान बनाया गया है.

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