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भवनों में वाटर कनेक्शन व ट्रेड लाइसेंस अब अॉनलाइन
रांची : राज्य के सभी नगर निकायों में अब वाटर कनेक्शन एवं म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के आवेदन अॉनलाइन ही लिये जायेंगे. साथ ही स्वीकृति भी अॉनलाइन ही दी जायेगी. नगर विकास विभाग द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है. विभाग द्वारा कहा गया है कि वाटर कनेक्शन एवं ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने का […]
रांची : राज्य के सभी नगर निकायों में अब वाटर कनेक्शन एवं म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के आवेदन अॉनलाइन ही लिये जायेंगे. साथ ही स्वीकृति भी अॉनलाइन ही दी जायेगी. नगर विकास विभाग द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है. विभाग द्वारा कहा गया है कि वाटर कनेक्शन एवं ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने का अॉफलाइन कार्य पूरी तरह बंद कर दिया गया है. बताया गया कि इज अॉफ डूइंग बिजनेस के प्रावधानों के तहत अॉनलाइन किया जाना अनिवार्य है.
अॉक्यूपेंसी सर्टिफिकेट डिजिटल साइन से जारी होगा : नगर विकास विभाग द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना के तहत इज अॉफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म एजेंडा के अंतर्गत तय समय सीमा में सेवाओं की स्वीकृति देने के लिए भवन प्लान की स्वीकृति एवं अॉक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का निष्पादन डिजिटली साइन्ड होगा. इसे केवल म्यूनिसिपल कमिश्नर, एक्जीक्यूटिव अॉफिसर अथवा स्पेशल अॉफिसर द्वारा ही जारी किया जायेगा. विभाग द्वारा झारखंड भवन उपविधि 2016 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है.
भवनों का फायर एनओसी भी अॉनलाइन
इधर अग्नि सेवा मुख्यालय झारखंड द्वारा भी इज अॉफ डूइंग बिजनेस के तहत भवनों का फायर एडवाइजरी तथा फायर एनओसी का आवेदन अॉनलाइन लेने एवं निर्गत करने का आदेश जारी किया गया है. मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है कि फायर एडवाइजरी एवं फायर एनओसी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अॉनलाइन आवेदन लेने, अॉनलाइन निरीक्षण करने तथा अॉनलाइन एनओसी निर्गत करने का प्रावधान किया गया है. आदेश में लिखा गया है कि स्थल निरीक्षण के लिए मुख्यालय को अॉनलाइन रिपोर्ट भेजी जायेगी. संबंधित पदाधिकारी स्थल निरीक्षण कर पांच फोटो के साथ अॉनलाइन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे. इसके आधार पर प्रमाण पत्र मुख्यालय से अॉनलाइन ही निर्गत किया जायेगा.
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