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झारखंड में निकाय चुनाव के लिए नया प्रावधान, 30 जनवरी 2013 के बाद दो से अधिक संतानें हुईं, तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

रांची : झारखंड में 30 जनवरी 2013 के बाद किसी पुरुष या महिला की दो से अधिक संतानें होती हैं, तो वह नगर निकाय का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017 में संशोधन को मंजूरी दे दी गयी. संशोधन […]

रांची : झारखंड में 30 जनवरी 2013 के बाद किसी पुरुष या महिला की दो से अधिक संतानें होती हैं, तो वह नगर निकाय का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017 में संशोधन को मंजूरी दे दी गयी. संशोधन से पूर्व 31 दिसंबर 2017 के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले पुरुष या महिला को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने का प्रावधान था.

पर कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अधिसूचित होने के एक वर्ष बाद का कट आॅफ डेट अयोग्यता के लिए तय किया है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 को सरकार ने 30 जनवरी 2012 को अधिसूचित किया था. यानी इसके एक साल बाद 30 जनवरी 2013 के बाद अगर किसी व्यक्ति की दो से अधिक संतानें होती हैं, तो वह नगर निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जायेगा. इस तिथि के पूर्व दो से अधिक जीवित संतान होने पर संबंधित व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है.

सरकारी कर्मियों का डीए एक फीसदी बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक फीसदी वृद्धि पर सहमति दे दी है. पहली जनवरी 2016 से प्रभावी सातवें वेतनमान में अब सरकारी कर्मचारियों को चार की जगह पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यह जुलाई 2017 से देय होगा. इससे राजकोष पर सालाना 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के लिए पद सृजित
कैबिनेट ने रांची कॉलेज को उत्क्रमित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची की स्थापना करने का फैसला किया. इसके लिए प्रशासी पद वर्ग समिति की ओर से कुल छह पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की गयी है. विश्वविद्यालय के लिए कुलपति, सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक व वित्त पदाधिकारी के एक-एक और कुल सचिव के लिए दो पदों को मंजूरी प्रदान की गयी है. इसके अलावा देवघर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मधुपुर और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवघर की स्थापना के लिए दो राजपत्रित और 36 अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) और झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट काॅरपोरेशन लिमिटेड (जुटकॉल) को आवंटित हिस्सा पूंजी की राशि बैंक खाता में रखने के लिए झारखंड कोषागार संहिता के नियम को शिथिल करने का फैसला
  • स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला स्तर से सत्यापित खुले में शौच से मुक्त 1500 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट ग्रामीण विकास विभाग के सोशल ऑडिट सेल के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति. इसके लिए 241.50 लाख व्यय की स्वीकृति
  • राज्य में सोशल ऑडिट डायरेक्टरेट बनाने पर सहमति
  • झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर के सातवें फेज की मूलभूत संरचना के निर्माण योजना की कुल प्राक्कलित राशि 39.28 करोड़ का 50 प्रतिशत 19.64 करोड़ अनुदान के रूप में देने की स्वीकृति. शेष राशि का वहन प्राधिकार स्वयं करेगा

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