अदालत में प्रार्थी सुनील सोरेन की गवाही नहीं हो पायी. उनकी अोर से आवेदन देकर कहा गया कि किसी कारणवश वे गवाही देने नहीं आ पा रहे हैं. वैसी स्थिति में दूसरे गवाह की गवाही शुरू करायी जाये. इस मामले में पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो नवंबर की तिथि निर्धारित की.
प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील सोरेन ने चुनाव याचिका दायर कर प्रतिवादी के निर्वाचन को चुनाैती दी है. उन्होंने लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग व गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है.