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30 तक खुले में शौच से मुक्त नहीं तो नगर आयुक्तों पर कार्रवाई

रांची : राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने राज्य के सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त तथा नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र को 30 सितंबर तक ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) करने का निर्देश दिया है. तय समय तक […]

रांची : राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने राज्य के सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त तथा नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र को 30 सितंबर तक ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) करने का निर्देश दिया है. तय समय तक अगर कोई निगम व निकाय ओडीएफ नहीं हुआ, तो ऐसे निकायों के नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी.


निदेशक श्री कुमार ने शनिवार को उक्त आदेश जारी किया है. ज्ञात हो कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत दो अक्तूबर तक झारखंड के सभी शहरी क्षेत्रों को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्य सचिव ने छह को दिया था आदेश : मुख्य सचिव राजबाला बर्मा ने छह सितंबर को स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक के क्रम में नगर विकास विभाग को आदेश दिया था कि 30 सितंबर तक हर हाल में शहर के सारे निकायों को आेडीएफ कर लेना है. अगर कोई निकाय यह नहीं कर पाता है, तो निकाय के अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाये.
सिटी मैनेजरों को भी हटाने का आदेश : 30 सितंबर तक पूरे निकाय को खुले में शौच से मुक्त नहीं करने पर संबंधित निगम व निकाय के सभी सिटी मैनेजरों को भी हटाने का आदेश निदेशक ने जारी किया है.

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