24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अपहरण व हत्या मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

रांची: अपहरण व हत्या के एक मामले में अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने पिता-पुत्र को सजा सुनायी. अदालत ने अभियुक्त अंजनी सिंह व उसका बेटा सर्वजीत सिंह को उम्रकैद की सजा के साथ 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामला वर्ष 2013 का है. अंकित भारद्वाज उर्फ कुणाल नामक युवक का अपहरण […]

रांची: अपहरण व हत्या के एक मामले में अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने पिता-पुत्र को सजा सुनायी. अदालत ने अभियुक्त अंजनी सिंह व उसका बेटा सर्वजीत सिंह को उम्रकैद की सजा के साथ 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
मामला वर्ष 2013 का है. अंकित भारद्वाज उर्फ कुणाल नामक युवक का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी. औरंगाबाद में एक नाला में उसकी लाश मिली थी़ यह मामला लालपुर थाना कांड संख्या 208/13 से जुड़ा हुआ है़.

इस मामले को लेकर सात अगस्त 2013 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ औरंगाबाद में रहनेवाले मामा अयोध्या सिंह ने कुणाल की लाश की पहचान की़ इस मामले में दोषियों के खिलाफ 11 नवंबर 2014 को आरोप गठन किया गया था़ मामले में दो अन्य आरोपी संजय पाठक व सुजीत चौधरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था़

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें