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50 हजार से अधिक राशि ही जब्त करने का निर्देश

रांचीः चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान स्वच्छता बनाये रखने के लिए कई निर्देश दिये हैं. आयोग का आदेश है कि अगर किसी प्रत्याशी, उसके एजेंट, पार्टी कार्यकर्ता के पास से 50 हजार रुपये से अधिक राशि मिले तो उसे जब्त कर लिया जाये. पोस्टर-बैनर से लदे वाहन में यदि 50 हजार रुपये मिलते […]

रांचीः चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान स्वच्छता बनाये रखने के लिए कई निर्देश दिये हैं. आयोग का आदेश है कि अगर किसी प्रत्याशी, उसके एजेंट, पार्टी कार्यकर्ता के पास से 50 हजार रुपये से अधिक राशि मिले तो उसे जब्त कर लिया जाये. पोस्टर-बैनर से लदे वाहन में यदि 50 हजार रुपये मिलते हैं तो उसे भी जब्त किया जाये.

राजनीतिक दलों के अलावा अन्य लोगों के मामले में आयोग का निर्देश है कि जांच के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक पकड़े जाने पर राशि के स्नेत की जानकारी देनी होगी. आयोग ने सभी राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजे गये रिपोर्ट में कहा है कि सभी लोकसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वायड व स्टैटिक सर्विलेंस टीम (एसएसटी) का गठन किया जाये. हर विधानसभा में चेक पोस्ट का निर्माण होना चाहिए.

इसका उद्देश्य घूस के रूप में दिये जाने वाले कैश, अवैध हथियार, शराब, गैर सामाजिक चीजों पर नजर रखना है. इसकी रिपोर्ट हर दिन राज्य निर्वाचन कार्यालय को भेजी जायेगी. फ्लाइंग स्क्वायड व एसएसटी में काम करनेवालों को आठ घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं दी जायेगी.

बिना मजिस्ट्रेट के जांच नहीं :आयोग ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वायड और एसएसटी के साथ एक-एक मजिस्ट्रेट रहना चाहिए. मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश भी दिया गया है.

जब्त पैसे को चुनाव खर्च में नहीं जोड़े:

आयोग ने कहा है कि जब्त पैसे को तब तक चुनावी खर्च में नहीं जोड़ सकते हैं, जब तक अदालत में दायर मामले का अंतिम निष्पादन नहीं हो जाये.

हवाई अड्डों पर भी जांच के आदेश

निर्वाचन आयोग ने हवाई अड्डों पर भी विशेष निगरानी का निर्देश दिया है. इस दौरान पैसेंजर के बैग की पूरी तरह जांच करने को कहा गया है.

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