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नी-रिप्लेसमेंट इंप्लांट के लिए अधिक पैसे लेने पर होगी कार्रवाई

रांची : राज्य औषधि निदेशालय ने हड्डी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे मरीजों से नी-रिप्लेसमेंट इंप्लांट (घुटना प्रत्यारोपण) के लिए निर्धारित की गयी राशि ही लेें. ड्रग कंट्रोलर रीतू सहाय ने जारी निर्देश में कहा है कि केंद्रीय नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी ने नी-रिप्लेसमेंट इंप्लांट की राशि 54,720 रुपये निर्धारित कर दी है. […]

रांची : राज्य औषधि निदेशालय ने हड्डी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे मरीजों से नी-रिप्लेसमेंट इंप्लांट (घुटना प्रत्यारोपण) के लिए निर्धारित की गयी राशि ही लेें. ड्रग कंट्रोलर रीतू सहाय ने जारी निर्देश में कहा है कि केंद्रीय नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी ने नी-रिप्लेसमेंट इंप्लांट की राशि 54,720 रुपये निर्धारित कर दी है. इसलिए मरीजों से इतनी राशि ही ली जानी चाहिए. अगर अस्पताल और सप्लायर तय दर से अधिक पैसा लेते हैं, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
ड्रग कंट्रोलर ने कहा है कि नी-रिप्लेसमेंट इंप्लांट ‘ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट’ में औषधि है, इसलिए इसपर नजर रखने की जिम्मेदारी औषधि निरीक्षकों की है. राज्य के औषधि निरीक्षकों को संयुक्त आदेश दिया गया है कि वह ध्यान रखें कि अस्पताल गड़बड़ी नहीं करें. इसके लिए शीघ्र ही टीम बनाकर इसका जायजा लिया जायेगा. गौरतलब है कि पहले मरीजों से नी-रिप्लेसमेंट इंप्लांट के लिए 1.50 से 2.50 लाख रुपये लिये जाते थे, जिसमें प्रत्येक इंप्लांट पर करीब 40 प्रतिशत का मार्जिन होता था.

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