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राज्य के अस्पतालों में बगैर नर्सों के कैसे हो रहा मरीजों का इलाज: हाइकोर्ट

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अदालत ने जानना चाहा कि अस्पतालों में नर्सों के सैकड़ों पद खाली है. नियुक्ति नहीं हो रही है. जो […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अदालत ने जानना चाहा कि अस्पतालों में नर्सों के सैकड़ों पद खाली है. नियुक्ति नहीं हो रही है. जो नियुक्त है, उन्हें समय पर प्रोन्नति नहीं दी जा रही है. वैसी स्थिति में बिना नर्सों के अस्पतालों में मरीजों का इलाज कैसे किया जा रहा है? जबकि अन्य पारा मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है.
अदालत ने यह सवाल सुनवाई के दाैरान सशरीर हाजिर राज्य के निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएं) सुमंत मिश्रा, रिम्स के प्रभारी निदेशक डाॅ आरके श्रीवास्तव व अधीक्षक डॉ एसके चाैधरी से किया. उक्त अधिकारियों के जवाब को अदालत संतोषजनक नहीं माना. अदालत ने पूछा कि नर्स सेवा शर्त नियमावाली-2012 के लागू होने के बाद सैकड़ों रिक्त पदों पर नियुक्ति-प्रोन्नति के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? अदालत ने रिक्त पदों पर नियुक्ति व प्रोन्नति की कार्रवाई को तेज करने का निर्देश दिया. अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए अधिकारियों को अगली सुनवाई के दाैरान उपस्थित होकर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी.
कार्मिक विभाग को भेजा गया है रोस्टर
इससे पूर्व अधिकारियों ने अदालत को बताया कि प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. रोस्टर क्लियरेंस के लिए कार्मिक विभाग को भेजा गया है. रोस्टर क्लियरेंस मिलते ही प्रोन्नति दे दी जाेयगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निलिमा रूंडा ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है.

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