रांची. झारखंड में गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री बंद है. रांची सहित अन्य जिलों में भी इस प्रकृति की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है. राजस्व, भूमि सुधार व निबंधन विभाग के निर्देश के बाद रजिस्ट्री बंद कर दी गयी है. विभाग ने यह निर्देश दिया है कि जमीन के कागजातों के सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्री की जाये. सत्यापन सक्षम पदाधिकारी से कराने को कहा गया है.
गैरमजरूआ जमीन के कुछ मामले आने पर जिला अवर निबंधक कार्यालयों ने उसे सत्यापन के लिए अंचल कार्यालय में भेज दिया है. रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने भी अपने स्तर से रांची के जिला अवर निबंधक को गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री के मामले में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने भी सक्षम पदाधिकारी से सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्री करने को कहा है.
रसीद पर है रोक : गैरमजरूआ जमीन के मामले में लगातार गाज गिर रही है. साल भर पहले सरकार ने गैरमजरूआ जमीन की रसीद निर्गत करने पर रोक लगा दी. जैसे ही जमीन के रिकॉर्ड अॉनलाइन हुए, इसमें यह व्यवस्था की गयी कि किसी भी गैरमजरूआ जमीन का लगान नहीं लिया जायेगा. यानी इसकी रसीद निर्गत नहीं होगी.
निर्देश के बाद भी हो रही थी रजिस्ट्री
एक माह पहले तक धड़ल्ले से गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी. केवल यह देखा जा रहा था कि जमीन गैरमजरूआ मालिक की है या नहीं. जमीन का सत्यापन भी नहीं हो रहा था. यह स्थिति तब थी, जबकि अवर निबंधक कार्यालयों को यह निर्देश पहले से मिला हुआ था कि गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री के पूर्व कागजातों का सत्यापन करा ले, पर रजिस्ट्री कार्यालयों में सरकार के निर्देश की अनदेखी करके सब कुछ होता रहा. इस अनदेखी के एवज में तय राशि की भी वसूली होती रही, ऐसी चर्चा है.