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बड़कागांव गोलीकांड: सरकार अपना पक्ष सही ढंग से रखे, केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश

रांची: झारखंड हाइकोर्ट में बड़कागांव गोलीकांड की आरोपी विधायक निर्मला देवी व उनके पुत्र अंकित राज की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की. अदालत ने राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. शपथ पत्र […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट में बड़कागांव गोलीकांड की आरोपी विधायक निर्मला देवी व उनके पुत्र अंकित राज की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की. अदालत ने राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया.

अदालत ने माैखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि पूर्व में इस मामले में सरकार ने सही ढंग से अपना पक्ष नहीं रखा. एपीपी को पूरी तैयारी कर सरकार का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित की.

उल्लेखनीय है कि पुलिस ने निर्मला देवी, अंकित राज व अन्य को बड़कागांव गोलीकांड में आरोपी बनाया है. आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका दायर की गयी है.

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