रांची. हाइकोर्ट ने रांची के पूर्व एसडीअो भोर सिंह यादव के स्थानांतरण व खाद्य पदार्थों में मिलावट करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं. इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है. कितने मामले पकड़ में आये हैं.
पूर्व एसडीओ भोर सिंह यादव ने मिलावट करनेवालों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, उसके बाद क्या हुआ. उनके स्थान पर नव पदस्थापित एसडीअो ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं. विस्तृत जानकारी दी जाये. जवाब देने के लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया. इससे पूर्व सरकार की अोर से बताया गया कि मिलावट करनेवालों के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है. एसडीअो को प्रोन्नति दी गयी थी. प्रोन्नति के बाद उनका तबादला हुआ था. प्रार्थी अधिवक्ता राजेश्वर पांडेय ने स्वयं पक्ष रखा. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि रांची में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बेचने का धंधा चल रहा है. तत्कालीन एसडीअो भोर सिंह यादव ने छापेमारी के दाैरान मिलावट का मामला पकड़ा था. सरसों तेल में कई घातक रसायन मिला कर बेचने का मामला सामने आया था.